मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसों पर हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए एक फैसले में कहा कि जहां पर याचिका दायर करने वाला रह रहा है, वहीं पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस दायर कर सकता है। जस्टिस अलका सरीन ने ऐसे ही एक मामले में चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को केस वापस भेज 6 माह…
…में इसका निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि इन मामलों में अदालतों की हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। केस दायर करते समय याचिका दायर करने वाला जहां रह रहा है वहीं वह याचिका दायर कर सकता है। ऐसे मामलों में सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठने चाहिए।
चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के 29 अक्टूबर 2018 के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए चंडीगढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को केस वापस भेजते हुए 6 माह में इसका निपटारा करने के निर्देश दिए…
…हैं।

यह है मामला
सड़क दुर्घटना में अपने बेटे को खो चुके माता-पिता की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि वह मौजूदा समय में चंडीगढ़ में रह रहे हैं। ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई। बीमा कंपनी नेआपत्ति दर्ज की कि एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है लिहाजा एक्सीडेंट क्लेम भी वहीं पर दायर किया जाए।…
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